Mon. Dec 23rd, 2024
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Government home scheme : अब पांच लाख वार्षिक आय वाले परिवार को भी मिलेंगे सस्ते आवास

कैबिनेट के फैसले : मध्यम आय वर्ग को भी किफायती दरो आवस देगी सरकार

राज्य में अब गरीबों के साथ कम और कम मध्यम आय वर्ग के लोगों के घर का सपना सरकार पूरा करेगी। इसके लिए बुधवार को धामी कैबिनेट राज्य की गई आवास नीति को मंजूरी ने दी। वहीं, अब सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भी इलाज के लिए 20 रुपये में ओपीडी की पर्योर्चा बनेगी। कैबिनेट ने यूजर चार्ज की समान दरें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में मंजूर उत्तराखंड आवास नौति नियमावली-2024 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है।

यह होगी पात्रता नीति में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और निम्न मध्यम आय वर्ग (एलएमआईजी) के लिए भी सरकार ने सस्ते आवास बनाने का निर्णय लिया है। एलआईजी के लाभाधों के लिए वार्षिक आय पांच से नौ लाख रुपये और एलएमआईजी के लिए वार्षिक आय नौ से 12 लाख रुपये होनी चाहिरहेगा बाखली शैली में आवास बनाने बालों को छूट पहाड़ी क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आवास नीति में बाखली शैली के आवास बनाने वालों को छूट का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग वर्ग की अलग छूट के प्रावधान रहेगा।

निवेशक परियोजनाओं के लिए अलग पैकेज : ईडब्ल्यूएस लाभार्थियो के आवास का दाम नी लाख रूपये, एलआईजी के लिए दाम 15 लाख और एलएम आईजी वर्ग के लिए दाम 24 लाख रुपये होंगे। ईडब्ल्यूएस आवास को बुकिंग 1000 रुपये, एलआईजी की बुकिंग 2000 रुपये और एलएमआईजी को बुकिंग 5000 रुपये में की जा सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 350 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 700 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सरकार अलग से पैकेज लाएगी। उन पर इस आवास नीति में शामिल होने को बाध्यता नहीं होगी। विनेट ने आवास योजना के तहत जाने वाली सब्सिडी भी डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख करने पर मुहर बिजली बिल में छूट का दुरुपयोग करने वालों से वसूलीकै 1अचिनेट में घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लागू एनर्जी चार्ज में 50 प्रतिशत सब्सिडी को औपचारिक मंजूरी मिल गई। पहले मुख्यमंत्री ने विचालन से इसका प्रस्ताव मंजूर किया था। यह भी तय हुआ है कि जो इस छूट का दुरुपयोग कर एक ही परिवार में तीन-तीन कनेक्शन लेंगे उनके पकड़े जाने पर उनसे दी गई सब्सिडी की दो गुना राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी।

ये भी हुए फैसले :

ई-स्टॉपिंग एवं ई-कोर्ट फीस अनुबंध के भवीनीकरण को मंजूरी।

उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली 2024 मंजूर।

चिकित्सकों को एसडीएसीपी का लाभ देने के प्रस्ताव को औपचारिक मजूरी।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को बतौर विभागाध्यक्ष शक्तियां देने पर मुहर।

30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक नदेशनाल वेतनवृद्धि दी जाएगी।

शहरों में निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायते बनाएंगी गोसदन।

अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित जाति सपाल को संपाला करने पर मुहर।

ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए उत्तराखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।

पटवारी, कानूनगो, उपनिरीक्षक राजस्व सेवक संघ की 21 दिनों को हडताल अवधिको उपार्जित अवका में समायोजन करने को मंजूरी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *