अब सभी कोचिंग सेंटर को कराना होगा पंजीकरण : जानिए क्या है वजह
कोचिंग सेंटर को करना होगा पंजीकरण
शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्य कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए सुविधाजनक ऑनलाइन व्यवस्था बनाएंगे। गाइडलाइन के लागू होने के 3 महीने के भीतर सभी कोचिंग सेंटर को अपने राज्य में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर एक से अधिक शहरों या राज्यों में अपनी ब्रांच खोलने हैं। तो उन्हें अलग से पंजीकरण करना होगा। नियमों का पालन न करने पर संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उपसचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने सभी राज्य के मुख्य सचिवो को कोचिंग केंद्र के पंजीकरण विनियमन 2024 की नई गाइडलाइन भेजी है। इसमें गाइडलाइन के आधार पर राज्यों को कानून बनाकर लागू करने को कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग स्थानो मैं दाखिला अब 12वीं कक्षा के बाद ही मिल सकेगा। गाइडलाइन जारी करने के बाद कोचिंग संस्थानो को अनिवार्य रूप से 3 महीने के अंदर पंजीकरण करना होगा। छात्रों की आत्महत्या बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग मैं सुविधाओं की कमी एवं शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिला शिकायतों के बाद नई दिशा निर्देश किए गए हैं। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं हो सकेगा जब तक की उसके पास में दिशानिर्देशों के अनुसार प्रणाली ना हो।
वेबसाइट पर देनी होगी सभी जानकारियां-
गाइडलाइन के तहत अब कोचिंग संस्थानों को वेबसाइट पर छात्रों की संख्या व उम्र फीस शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता केंद्र के अंदर छात्रों की बैठने की व्यवस्था सुरक्षा पेयजल बिजली निकास कक्षाओं के समय आदि की पूरी जानकारीअपलोड करनी होगी। स्कूल के समय में बहुत सुबह और देर शाम कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। गाइडलाइन में वेबसाइट पर कोचिंग केंद्र की आचार संहिता परामर्शदाता व मनोवैज्ञानिक सहायता शिकायतों का निवारण अपील आदि पर नियम बनाने को कहा गया है।
सेंटरो को दाखिला के समय देना होगा प्रोस्येक्टस अब यदि दाखिला लेने के बाद कोई कोई छात्र कोचिंग सेंटर छोड़ता है । तो उसकी फीस 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी। यदि कोई पूरी फीस का भुगतान कर चुका है और निर्धारित अवधि मैं पाठ्यक्रम छोड़ देता है। तो कुछ फीस काट कर अन्य धनराशि वापस कर दी जाएगी।इसके अलावा छात्रावास की फीस आदि भी वापस करनी होगी। कोई भी कोचिंग सेंटर पाठ्यक्रम के दौरान फीस नहीं बढ़ा सकेगा। दाखिला के समय प्रोस्येक्टस तैयार करके देना होगा उसमें फीस क्लास का नाम विषय समय आदि के बारे में लिखित जानकारी देनी होगी। फीस की रसीद अब अभिभावकों को मिलेगी।बिना रसीद कोई फीस जमा नहीं की जा सकेगी।
सप्ताह में एक दिन करनी होगी छुट्टी-
नई गाइडलाइन में बच्चों की पढ़ाई और आराम को भी ध्यान में रखा गया है। कोचिंग सेंटर को सप्ताह में एक दिन छात्रों व शिक्षक को छुट्टी देनी होगी। छुट्टी के दिन मूल्यांकन व कई अन्य परीक्षा नहीं होगी। कोचिंग सेंटर किसी परीक्षा का मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं करेगा।अभिभावकों को पढ़ाई के तनाव पर सहीजानकारी देनी होगी।त्योहारों के दिन अवकाश होगा।इसके अनुसार एक दिन में 5 घंटे ही कोचिंग सेंटर कक्षाएं नहीं होगी।
कोचिंग सेंटरों में लगेगी शिकायत पेटी –
कोचिंग सेंटरों में शिकायत पेटी लगानी होगी। इसे राज्य सरकार की ओर से अधिकारी ही खोलेगा। शिकायतों पर राज्य सरकारे प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करेगी। इसके ऊपर एक अपील अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।
स्नातक के कम योग्यता वाला व्यक्ति नहीं नियुक्त हो सकता ट्यूटर –
नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर ऐसे किसी भी ट्यूटर की सेवाएं नहीं ले पाएगी जो किसी अनैतिक गतिविधि से जुड़ा है या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैक एवं अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। जो छात्र स्कूलों में उन पढ़ रहे हैं उनके कक्षाओं में समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगे।यदि कोई स्कूली छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो उसे स्कूल के अंदर ही अतिरिक्त कक्षाओं में सहायता करनी होगी।
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