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संदेशखाली मामले में हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश आ गया

संदेशखाली की जांच सीबीआई करेगी हाईकोर्ट ने कहा-शेख को भी सौंप दें

ममता सरकार को झटका : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह पक्षपाती करार दिया

पश्चिम बंगाल पुलिस को पूरी तरह पक्षपाती बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पांच जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को गिरफ्तार हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य की एजेंसियों पर जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मामले की निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच जरूरी है। यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि इस मामले में यह विश्वास हिल गया है। इससे बेहतर कोई और मामला नहीं हो सकता, जिसे सीवीआई जांच के लिए स्थानांतरित करने की जरूरत है।

इंडी व राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपील

शाहजहां शेख पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, तत्काल सुनवाई से इन्कार

५. बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर पीत ने तत्काल सुनाई से इन्कार कर दिया। जस्टिस सजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राज्य की ओर से पेवा वकील अभिषेक मनु सिंघवी से शीर्ष कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने इसका उल्लेख करने के लिए कहा।

शेख को नहीं सौंपा, खाली हाथ लौटी सीबीआई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए शाम को प. बंगाल पुलिस के मुख्य भवाने भवन पहुंची। दो घंटे इंतजार के बाद केंद्रीप एजेंसी के अधिकारी उसे लिए बिना ही लौट गए। सांईकोर्ट ने साम 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई के हवाले करने को कहा था। पर, अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लचित होने का हवाला देते हुए उसे सौप बने से इन्कार कर दिया। सीभीआई सूत्रों के मुताथिक, साहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उभा शाहको सीबीआई को सीपने से इन्कार पर इंडो बुधवार को सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा।

शेख की 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त

दायर की थीं, जिसमें इंडी पर हमले की जांच के लिए सीबीआई व राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी)

ईडी ने बताया कि मनी लॉन्डिंग यामले में संदेशखाली व कोलकाता में शेख को 12.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई है।

के गठन का आदेश दिया गया था। पीठ ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। >> दादा से न्याय की उम्मीद:

आदेश के बावजूद सीआईडी जारी कर रही नोटिस

खंडपीठ ने एसआईटी गठित करने बाले एकल पीठ के आदेश को रखू कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि राज्य पुलिस को जांच से रोकने के आदेश के जबजूद, अफसरों पर हमले की जांच राज्य सीभाईडी को सौंप दी गई।

■ खंडपीठ ने कहा, सीआईडी हंडी अफसरों को नोटिस जारी कर रही है। यह कार्रवाई जी मामले को सोचोआई को सौंपने के लिए पर्याप्त आधार है।

पुलिस जांच करती तो केस को प्रभावित करता आरोपी

पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुक्यती का खेल खेल रही थी। आरोपी अपने क्षेत्र का एभंग व्यक्ति है। उसके बेहतर राजनीतिक संबंध हैं और वह टीएमसी के टिकट पर जिला परिषद के लिए निर्वाचित भी हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर जांच को राज्य पुलिस के हवाले ही सहने दिया जाता है, तो आरोपी उसे प्रभावित कर सकता है।

 

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